सुरक्षित बचपन अभियान के तहत अधिकार मित्रों ने पॉक्सो, साइबर अपराध और गुड टच-बैड टच की दी जानकारी; मदद के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन 1098
सिमरिया/गिद्धौर (चतरा)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकार, चतरा के सचिव तारकेश्वर दास के निर्देश पर सोमवार को सुरक्षित बचपन अभियान के तहत सिमरिया और गिद्धौर प्रखंड के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। शिविरों का विषय “मेरा बचपन, मेरा अधिकार” और “ना बाल विवाह, ना बाल शोषण” रहा।
सिमरिया प्रखंड के पीएम श्री कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में अधिकार मित्र सुबोध कुमार शर्मा, उमेश प्रसाद, सीता देवी और अंजली कुमारी ने छात्राओं को उनके मौलिक अधिकारों, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान का महत्व समझाया। उन्होंने बाल विवाह, बाल श्रम और बाल शोषण के दुष्परिणाम बताए और छात्राओं से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की अपील की।
इस दौरान पॉक्सो अधिनियम के प्रावधान, असुरक्षित स्पर्श की पहचान, गलत व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाने और इंटरनेट-सोशल मीडिया पर साइबर अपराधों से बचाव के उपाय भी बताए गए। बच्चों को किसी भी परेशानी में बिना डर अपनी बात अभिभावकों, शिक्षकों या संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया गया। बाल विवाह या बाल शोषण की जानकारी मिलने पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचना देने को कहा गया। वहीं अधिकार मित्र मोहम्मद अख्तर ने ईचाक में भी कार्यक्रम आयोजित किया।
गिद्धौर प्रखंड के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शिविर का नेतृत्व अधिकार मित्र पवन कुमार, सुरेश प्रसाद राणा, तापेश्वर यादव और कुमारी शारदा भारती ने संयुक्त रूप से किया। उन्होंने छात्राओं को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 और पॉक्सो अधिनियम 2012 की जानकारी दी। साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, साइबर अपराध और गुड टच-बैड टच के बारे में भी विशेष रूप से बताया। इस अवसर पर विद्यालय की वार्डन रीना कुमारी, शिक्षिका बिंदु पोद्दार सहित सैकड़ों छात्राएं उपस्थित रहीं।
भरोसे की पहचान — न्यूज स्केल लाइव




















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