आयोजित कार्यक्रमों में विधिक सहायता, पेंशन, आयुष्मान और साइबर ठगी से बचाव की दी गई जानकारी
सिमरिया/गिद्धौर (चतरा)। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर शुक्रवार को चतरा जिले के विभिन्न प्रखंडों में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। कार्यक्रमों में वरिष्ठ नागरिकों को उनके कानूनी अधिकार, सरकारी योजनाओं और उपलब्ध निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी गई।
सिमरिया डिग्री महाविद्यालय में हुआ कार्यक्रम
सिमरिया प्रखंड मुख्यालय स्थित सिमरिया डिग्री महाविद्यालय में आयोजित जागरूकता शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार, चतरा के सचिव तारकेश्वर दास के निर्देशन में कानूनी सहायता केंद्र सिमरिया के अधिकार मित्र सुबोध कुमार शर्मा, उमेश प्रसाद एवं रंजन कुमार मिश्रा द्वारा किया गया।
शिविर में वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी अधिकार, उनके प्रति परिवार एवं समाज की जिम्मेदारियों तथा उपलब्ध विधिक सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उपस्थित लोगों को साइबर अपराध से बचाव के उपाय भी बताए गए। साइबर ठगी होने की स्थिति में तत्काल 1930 पर शिकायत दर्ज कराने तथा नालसा की टोल-फ्री हेल्पलाइन 15100 के संबंध में भी जानकारी दी गई।
अधिकार मित्र सुबोध कुमार शर्मा ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक समाज के अनुभव और मार्गदर्शन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उनके अधिकारों की रक्षा करना परिवार और समाज की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कानूनी समस्या होने पर वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए विधिक सेवा संस्थाएं तत्पर हैं।

इस दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं अधिकार मित्र सीता देवी, अंजली कुमारी एवं मोहम्मद अख्तर द्वारा सिमरिया प्रखंड के विभिन्न गांवों में भी जागरूकता शिविर आयोजित कर वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकारों एवं योजनाओं की जानकारी दी गई।
गिद्धौर के बारीसाखी में ‘अकेले नहीं हैं आप’ थीम पर शिविर
दूसरी ओर, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, चतरा के सचिव तारकेश्वर दास के तत्वावधान में गिद्धौर प्रखंड की बारीसाखी पंचायत में ‘अकेले नहीं हैं आप’ थीम के तहत जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर का आयोजन पीएलबी पवन कुमार ने किया।
शिविर में वरिष्ठ महिलाओं एवं ग्रामीणों को बताया गया कि किसी भी कानूनी अथवा सामाजिक समस्या की स्थिति में वे अकेले नहीं हैं और जिला विधिक सेवा प्राधिकार उनकी सहायता के लिए उपलब्ध है।
इस दौरान वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007, वृद्धावस्था पेंशन, आयुष्मान योजना, वयोश्री योजना तथा साइबर सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों से अपील की गई कि वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए परिवार एवं समाज को संवेदनशील भूमिका निभानी चाहिए।





















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