19 जुलाई को 12 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा, 4,248 अभ्यर्थी होंगे शामिल
चतरा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा-2024 (JFWCE-2024) के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं कदाचारमुक्त संचालन को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुमंडल दंडाधिकारी, चतरा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (B.N.S.S.) की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार 19 जुलाई 2026 (रविवार) को परीक्षा के दौरान सुबह 5:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक चतरा शहर के सभी निर्धारित परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी।
जिले में कुल 12 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें 4,248 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा तीन शिफ्टों में आयोजित की जाएगी।
इन परीक्षा केंद्रों पर लागू रहेगी निषेधाज्ञा
- राजकीय संपोषित प्लस टू उच्च विद्यालय, चतरा
- एसएस गर्ल्स प्लस टू हाई स्कूल, चतरा
- रामेश्वर लाल खंडेलवाल विद्या मंदिर, चतरा
- उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर कॉलेज, चतरा
- नाज़रेथ विद्या निकेतन मिडिल स्कूल, चतरा
- इंदुमति तिबरेवाल सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल, चतरा
- चतरा कॉलेज, चतरा
- आरडीएस इंटर कॉलेज, चतरा
- नाज़रेथ स्कूल, चतरा
- पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, चतरा
- डीएवी पब्लिक स्कूल, चतरा
- नाज़रेथ विद्या निकेतन हाई स्कूल, चतरा
निषेधाज्ञा के दौरान ये गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंधित
- किसी भी प्रकार के घातक हथियार या विस्फोटक सामग्री लेकर चलना।
- परीक्षा केंद्रों के आसपास अनधिकृत भीड़ या जुलूस निकालना।
- लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग।
- परीक्षा में कदाचार या किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि।
- परीक्षा केंद्र के बाहर परीक्षा सामग्री का वितरण या प्रचार-प्रसार।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा की गोपनीयता, विधि-व्यवस्था एवं शांतिपूर्ण संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। हालांकि, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों एवं परंपरागत धार्मिक कार्यों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।























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