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नो-एंट्री तोड़कर ग्रामीण मार्ग से कोयला ढुलाई, तीन हाईवा चालकों पर एफआईआर के निर्देश

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सीओ की कार्रवाई, सरकारी आदेश की अवहेलना और जान जोखिम में डालने का आरोप

सिमरिया (चतरा)। सिमरिया अनुमंडल क्षेत्र में नो-एंट्री के नियमों का उल्लंघन कर ग्रामीण सड़कों से कोयले का परिवहन करने वाले तीन हाईवा चालकों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। अंचलाधिकारी (सीओ) गौरव कुमार राय ने नो-एंट्री का उल्लंघन करने तथा सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में तीनों चालकों के विरुद्ध सिमरिया एवं टंडवा थाने में प्राथमिकी दर्ज करने का लिखित निर्देश दिया है।

सीओ ने बताया कि पहली कार्रवाई 13 जुलाई 2026 की रात करीब 9:30 बजे की गई। क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन्होंने कोयला लदे हाईवा (संख्या JH02BK-5425) को नो-एंट्री का उल्लंघन करते हुए एदला गांव के रास्ते सिमरिया से टंडवा की ओर जाते देखा। वाहन को रुकने का संकेत देने पर चालक ने वाहन की गति बढ़ाकर भागने का प्रयास किया। इसके बाद सशस्त्र बल के सहयोग से पीछा कर हाईवा को डाड़ी चौक के समीप रोक लिया गया।

दूसरी कार्रवाई 14 जुलाई की दोपहर करीब 1:30 बजे की गई। गश्ती के दौरान पकरी बरवाडीह कोल माइनिंग प्रोजेक्ट के दो कोयला लदे हाईवा (संख्या JH02BM-6260 एवं JH02BM-7352) निर्धारित मार्ग छोड़कर टुटिलावा–मिश्रोल होते हुए सेरेनदाग की ओर ग्रामीण मार्ग में प्रवेश कर गए। अधिकारियों को देखकर दोनों चालकों ने वाहन तेज गति से भगाने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासनिक टीम ने पीछा कर दोनों वाहनों को सेरेनदाग गांव के समीप रोक लिया।

अंचलाधिकारी ने थाना प्रभारियों को भेजे पत्र में कहा है कि अनुमंडल पदाधिकारी के स्पष्ट निर्देश के बावजूद भारी वाहनों के लिए लागू नो-एंट्री का खुलेआम उल्लंघन किया गया। चालकों ने न केवल सरकारी आदेश की अवहेलना की, बल्कि घनी आबादी वाले ग्रामीण मार्गों पर तेज एवं लापरवाही से वाहन चलाकर ग्रामीणों की सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया। इससे किसी बड़ी दुर्घटना और विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका थी। सीओ के पत्र के आधार पर पुलिस ने तीनों चालकों के विरुद्ध सरकारी आदेश की अवहेलना, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने तथा लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

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