नेतरहाट फिल्ड फायरिंग रेंज के अवधि विस्तार पर रोक नहीं लगाने की बात महज अफवाह, मुख्यमंत्री ने पुनः अधिसूचित करने के प्रस्ताव को वर्ष 2022 में ही किया था अस्वीकृत
रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के आदेश के बाद वर्ष 1994 से अबतक तोपाभ्यास बंद रहने एवं लम्बे अवधि से हजारों ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए The Manoeuvres field Firing and Artillery Practice Act, 1938 एक्ट Chapter II के कंडिका-9 के आलोक में नेतरहाट फिल्ड फायरिंग रेंज को पुनः अधिसूचित करने के प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022 में अस्वीकृत कर दिया गया था।
फैलाई जा रही सूचना निराधार
मीडिया और सोशल मीडिया में माध्यम से यह बात फैलाई जा रही है कि नेतरहाट फिल्ड फायरिंग रेंज रद्द नहीं हुआ है। जबकि राज्य सरकार के पत्रांक-582, दिनांक-29.08.2022 एवं पत्रांक-376, दिनांक- 14.06.2022 में स्पष्ट उल्लेख है कि नेतरहाट फिल्ड फायरिंग रेंज को पुनः अधिसूचित करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री के आदेश पर अस्वीकृत कर दिया गया है। अब यहां राज्य सरकार के निर्णय के उपरांत किसी तरह का सैन्य अभ्यास हजारों ग्रामीणों की भावनाओं को देखते हुए नहीं किया जाएगा।