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बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जागरूकता रथ को उपायुक्त ने किया रवाना

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*बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जागरूकता रथ को उपायुक्त ने किया रवाना*

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*अधिक से अधिक किसानों से योजना का लाभ लेने एवं समय पर निबंधन कराने की अपील*

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लोहरदगा।

 

उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने बुधवार को समाहरणालय परिसर, लोहरदगा से बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (B-PMFBY) खरीफ-2026 के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं अधिक से अधिक किसानों के निबंधन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

 

इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं, अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि एवं अन्य जोखिमों से किसानों की फसलों की सुरक्षा के लिए फसल बीमा योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने जिले के सभी किसानों से अपील की कि वे निर्धारित अवधि के भीतर अपना फसल बीमा (धान व मक्का के लिए) अवश्य कराएं तथा योजना का अधिकतम लाभ उठाएं।

 

उन्होंने बताया कि जागरूकता रथ जिले के सभी प्रखंडों एवं पंचायतों में भ्रमण कर किसानों को योजना की जानकारी देगा तथा बीमा कराने की प्रक्रिया, लाभ, प्रीमियम एवं दावा (क्लेम) से संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएगा।

 

उपायुक्त ने किसानों से अपील की कि वे अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 से पूर्व अपना निबंधन सुनिश्चित करें, ताकि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में फसल क्षति होने पर उन्हें आर्थिक सुरक्षा एवं बीमा का लाभ प्राप्त हो सके।

 

इस अवसर पर वन प्रमंडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार, उप विकास आयुक्त राज महेश्वरम, परियोजना निदेशक आईटीडीए सुषमा नीलम सोरेंग, अनुमंडल पदाधिकारी अमित कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी कालेन खलखो, जिला सहकारिता पदाधिकारी आशा टोप्पो, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि, जिला परिषद के प्रतिनिधि एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

 

*किसान अपना निबंधन कैसे करें?*

 

बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान मात्र 1 रुपये की टोकन मनी देकर निम्न माध्यमों से अपना निबंधन करा सकते हैं—

 

• भारत सरकार के PMFBY पोर्टल www.pmfby.gov.in के माध्यम से

 

• प्रज्ञा केंद्र (CSC) के माध्यम से।

 

• संबंधित बैंक शाखा (जहां किसान का खाता है) के माध्यम से।

 

• क्रॉप इंश्योरेंस एप से

 

• सहकारी बैंक के माध्यम से।

 

• बीमा कम्पनी के कार्यालय के माध्यम से।

 

*आवश्यक दस्तावेज*

 

निबंधन के लिए सामान्यतः आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि स्वामित्व संबंधी प्रपत्र व वंशावली, बटाई प्रमाण-पत्र (अगर बटाईदार कृषक हों) , फसल बुवाई का स्वासत्यपित प्रमाण पत्र व मोबाईल नम्बर ।

 

*योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए हेल्पलाईन नम्बर 14447 पर कॉल किया जा सकता है*

 

 

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