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आरटीआई मामलों के समयबद्ध निष्पादन पर राज्य सूचना आयुक्त ने दिया जोर

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डिजिटल माध्यम से अधिकाधिक सूचना उपलब्ध कराने और जन-जागरूकता बढ़ाने के निर्देश

गुमला, 11 जुलाई। झारखंड राज्य सूचना आयोग, रांची के राज्य सूचना आयुक्त डॉ. तनुज खत्री की अध्यक्षता में शनिवार को परिसदन भवन, गुमला में सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के अनुपालन एवं क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी अपने-अपने विभागों की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट के साथ शामिल हुए।

बैठक में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, लंबित मामलों के निष्पादन तथा आम नागरिकों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण सूचना उपलब्ध कराने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। राज्य सूचना आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि फरियादियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर सही, सटीक और पूर्ण सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों को सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है और सभी जन सूचना पदाधिकारी (पीआईओ) प्रत्येक आरटीआई आवेदन का गंभीरता और समयबद्धता के साथ निष्पादन करें।

डॉ. खत्री ने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत बनाने के लिए आरटीआई प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने निर्देश दिया कि नागरिकों को तकनीकी या प्रक्रियागत कारणों से सूचना से वंचित न रखा जाए तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अधिकाधिक सूचनाएं डिजिटल माध्यम एवं सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएं।

बैठक में लंबित मामलों की समीक्षा के दौरान वर्ष 2025-26 में प्राप्त 28 मामलों के पूर्ण निष्पादन तथा वर्ष 2026-27 में प्राप्त आठ मामलों में से चार के निष्पादन की जानकारी प्रस्तुत की गई। गुमला जिले में पिछले दो वर्षों के दौरान मामलों के बेहतर निष्पादन पर राज्य सूचना आयुक्त ने संतोष व्यक्त करते हुए शेष मामलों का भी शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने सभी विभागों को अपने कार्यालयों में जन सूचना पदाधिकारियों की अद्यतन सूची उपलब्ध कराने, रिक्त पदों पर आवश्यक कार्रवाई करने तथा आरटीआई अधिनियम से संबंधित आवश्यक जानकारियां प्रमुखता से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। साथ ही जिले के प्रमुख कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों पर आरटीआई जागरूकता संबंधी होर्डिंग लगाने, समन्वय समिति की बैठकों में अधिकारियों को अधिनियम की जानकारी देने तथा जिला स्तर पर ही अधिकाधिक मामलों के निष्पादन का प्रयास करने पर बल दिया।

राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन और राज्य सूचना आयोग अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए अधिकारियों एवं कर्मियों को नियमित प्रशिक्षण देने तथा आम नागरिकों के बीच जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने की आवश्यकता है।

बैठक में अपर समाहर्ता राजीव नीरज, डीसीएलआर राजीव कुमार, सिविल सर्जन डॉ. शंभूनाथ चौधरी, डीएसपी मुख्यालय, जिला योजना पदाधिकारी रमण कुमार सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।

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