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डेढ़ साल के मासूम की हत्या मामले में दोषी को फांसी की सजा

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शादी से इनकार का बदला लेने के लिए की थी वारदात, सीसीटीवी फुटेज बना सबसे अहम साक्ष्य

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में डेढ़ वर्षीय मासूम आरव की निर्मम हत्या के मामले में अदालत ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी ने बच्चे की मां से शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद बदला लेने की नीयत से मासूम की हत्या कर दी थी। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और परिस्थितियों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।

सरकारी पक्ष के अनुसार, घटना 30 मई 2026 को शिकोहाबाद क्षेत्र में हुई थी। आरव अपनी मां रति और नानी के साथ एक रिश्तेदार के घर आया था। इसी दौरान आरोपी बच्चे को टॉफी दिलाने का झांसा देकर अपने साथ ले गया और सुनसान स्थान पर कई बार जमीन पर पटक दिया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं और उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी बच्चे को घर के बाहर छोड़कर फरार हो गया।

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की। बाद में पुलिस ने उसे मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से बच्चे की मां पर शादी का दबाव बना रहा था। महिला के प्रस्ताव ठुकराने से नाराज होकर उसने बदला लेने के उद्देश्य से मासूम की हत्या की।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि पुलिस ने घटना के छह दिनों के भीतर आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल कर दिया था और लगभग एक माह दस दिन के भीतर मामले का न्यायिक निस्तारण हो गया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने का तर्क दिया, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया।

मामले में घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य साबित हुई। फुटेज में आरोपी मासूम को जमीन पर पटकता हुआ दिखाई दिया। बताया गया कि अदालत में वीडियो दिखाए जाने के दौरान आरोपी भावुक हो गया और स्वयं को थप्पड़ मारने लगा। फैसले से पहले मृतक बच्चे की मां ने अदालत से दोषी को कठोरतम सजा देने की मांग की थी। उनका कहना था कि इस तरह के मामलों में सख्त सजा से समाज में कानून का भय बढ़ेगा और भविष्य में ऐसे जघन्य अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

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