न्यूज स्केल संवाददाता
चतरा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंभू लाल साह की अदालत ने एनडीपीएस के मामले में चतरा जिले के पत्थलगड़ा थाना क्षेत्र अन्तर्गत सीतलपुर निवासी मनीष कुमार निराला को 15 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहायक लोक अभियोजक दीपक कुमार संगा के अनुसार उक्त मामला जिले के पत्थलगड़ा थाना कांड संख्या 29/2022 दिनांक आठ जुलाई 2022 की है। उपरोक्त कांड के सूचक सह तत्कालीन थाना प्रभारी बमबम कुमार ने अपने लिखित बयान में बताया है कि 8 जुलाई 2022 को करीब 2रू00 बजे गुप्त सूचना मिली कि थाना क्षेत्र अन्तर्गत लेमबोइया मंदिर के समीप होटल में एक व्यक्ति ब्राउन शुगर लेकर 4रू00 बजे आने वाला है। सूचना वरीय पदाधिकारी को देते हुए दल बल के साथ थाना प्रभारी श्री कुमार घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा की एक व्यक्ति होटल के समीप खड़ा था। जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया। तो उसे पुलिस बाल द्वारा दौड़ाकर पकड़ लिया जाय। पकड़ने के बाद उसका नाम पूछने पर नाम मनीष कुमार निराला उम्र 32 वर्ष, पिता महेंद्र राम, ग्राम बरवाडी, टोला शीतलपुर, थाना पत्थलगड़ा, जिला चतरा बताया। उसके बाद पुलिस बल ने उसकी तलाशी ली, तो तलाशी के क्रम में उसके पास से दो मोबाइल तथा उसके दाहिने पैर के घुटने में बंधे हुआ प्लास्टिक में ब्राउन शुगर पाउडर 500 ग्राम बरामद किया गया था। वहीं तत्कालीन थाना प्रभारी बमबम कुमार द्वारा इस कांड के बेहतर अनुसंधान के साथ सटीक और सही से गवाही कराने के कारण ही आरोपी को इतनी लंबी सजा संभव हो सकी है।
एसआई बमबम के बेहतर अनुसंधान से ब्राउन शुगर तस्कर को हुई 15 वर्ष की सजा, एक लाख जुर्माना, तस्करों में हड़कंप
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