राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर, अगली सुनवाई 19 नवंबर को
रांची। नगर परिषद अध्यक्ष पद के निर्वाचन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है। राजेश कुमार उर्फ राजेश साह बनाम झारखंड राज्य व अन्य मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत में हुई। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 नवंबर 2026 की तारीख निर्धारित की है।
याचिकाकर्ता नगर परिषद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे राजेश कुमार की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने अदालत के समक्ष निर्वाचन से जुड़े विभिन्न कानूनी एवं तथ्यात्मक बिंदु रखे। याचिकाकर्ता पक्ष ने वर्तमान नगर परिषद अध्यक्ष अताउर रहमान के नामांकन एवं शपथपत्र में दी गई जानकारी पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि दो से अधिक संतान से संबंधित कथित तथ्यों को नामांकन के दौरान प्रकट नहीं किया गया।

नामांकन की पात्रता पर उठाए गए सवाल
याचिकाकर्ता का दावा है कि यदि प्रस्तुत दस्तावेज और संबंधित तथ्य न्यायिक जांच में सही पाए जाते हैं, तो संबंधित नगरपालिका कानून के तहत अध्यक्ष पद के लिए पात्रता और निर्वाचन की वैधता प्रभावित हो सकती है।
मामले में अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर देते हुए तीन सप्ताह का समय दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर 2026 को होगी।




















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