2021 में घर से बरामद हुई थी पांच किलो गीली अफीम; अर्थदंड नहीं भरने पर भुगतनी होगी दो साल की अतिरिक्त सजा
चतरा (झारखंड)। चतरा व्यवहार न्यायालय स्थित विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने नशीले पदार्थों की तस्करी के एक मामले में सदर थाना क्षेत्र के मायापुर गांव निवासी रामदेव कुमार साहू को एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 के तहत दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 15 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
1.50 लाख का अर्थदंड

अदालत ने दोषी पर एक लाख 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यदि वह यह राशि जमा नहीं करता है, तो उसे दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पांच जुलाई 2021 का है मामला
विशेष लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि यह मामला 5 जुलाई 2021 का है। उन्होंने बताया कि सदर थाना के पुलिस अवर निरीक्षक दिनेश कुमार हेंब्रम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी के घर छापेमारी की थी।

छापेमारी के दौरान आरोपी के घर से निम्नलिखित सामान बरामद हुआ था:
- पांच किलोग्राम गीली अफीम
- 1.8 किलोग्राम कट
- 20 हजार रुपये नकद
पुलिस ने मौके से रामदेव कुमार साहू को गिरफ्तार कर लिया था।
गिरफ्तारी से सजा तक
गिरफ्तारी के बाद सदर थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने उसे दोषी ठहराते हुए 15 वर्ष के कारावास और 1.50 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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