CJM गरिमा मिश्रा की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में सुनाया फैसला, लंबे समय से लंबित मामले का हुआ निष्पादन
देवघर, झारखंड, न्यूज स्केल संवाददाता। वर्ष 2015 के किसान आंदोलन के दौरान बाबाधाम रेलवे स्टेशन के समीप रेल रोको अभियान से जुड़े मामले में देवघर की अदालत ने विधायक सुरेश पासवान समेत सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया है। यह मामला देवघर नगर थाना कांड संख्या 795/15 से संबंधित था। अदालत ने लंबे समय तक चले न्यायिक विचारण के बाद साक्ष्य के अभाव में सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त करार दिया।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गरिमा मिश्रा की अदालत से दोषमुक्त किए गए लोगों में देवघर विधायक सुरेश पासवान, कांग्रेस नेता दिनेश कुमार मंडल, नागेश्वर सिंह, गुलाब यादव और महेश यादव, राजद नेता नित्यानंद केशरी और सलीम खान, भाजपा नेता विपिन देव, संतोष पासवान एवं बलबीर राय शामिल हैं।
किसान आंदोलन के दौरान दर्ज हुआ था मामला
मामला वर्ष 2015 में किसान आंदोलन के दौरान बाबाधाम स्टेशन के समीप हुए रेल रोको आंदोलन से जुड़ा था। इस संबंध में देवघर नगर थाना में नामजद आरोपियों के अलावा अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में लंबे समय तक अदालत में सुनवाई चली और अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार के बाद अदालत ने सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया।
बचाव पक्ष ने की पैरवी
मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र भोक्ता ने पैरवी की। अदालत के फैसले के साथ ही लंबे समय से लंबित इस मामले का न्यायिक रूप से निष्पादन हो गया।
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