स्वतः अतिक्रमण मुक्त नहीं करने पर 3 जून को चलेगा अंचल प्रशासन का पीला पंजा; खाली कराने में हुए खर्च की वसूली भी अतिक्रमणकारियों से ही करेगी सरकार, बाजार में मंचा हड़कंप
टंडवा (चतरा) | न्यूज स्केल लाइव
चतरा जिले के टंडवा बाजार और शहरी क्षेत्रों में सरकारी जमीनों, सार्वजनिक सड़कों और आम रास्तों को घेरकर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ अंचल प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। टंडवा अंचल अधिकारी (CO) कार्यालय द्वारा झारखंड सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 2000 की धारा 3 के तहत एक कड़ा और अंतिम ‘आम इस्तेहार’ (सार्वजनिक नोटिस) निर्गत किया गया है।
अंचल अधिकारी द्वारा जारी इस नोटिस के बाद टंडवा बाजार के सफेदपोश अतिक्रमणकारियों और अवैध कब्जा जमाने वालों के बीच हड़कंप और हताशा का माहौल व्याप्त हो गया है।
2 जून तक स्वतः खाली करने का आदेश; नहीं तो 3 जून को होगी दंडात्मक कार्रवाई
कार्यालय द्वारा जारी ज्ञापांक-556, दिनांक 19.05.2026 के माध्यम से हर आम व खास को सूचित किया गया है कि टंडवा बाजार/शहर में जिन भी लोगों ने सरकारी भूमि या सार्वजनिक सड़क को अतिक्रमित कर रखा है, उन्हें पूर्व में भी अतिक्रमण मुक्त करने हेतु निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद कतिपय लोगों द्वारा अभी तक टंडवा बाजार की सरकारी जमीनों को मुक्त नहीं किया गया है।
अंचल प्रशासन ने इस अंतिम नोटिस में दोटूक चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया है:
अंतिम तिथि: सभी अतिक्रमणकारी आगामी 02 जून 2026 तक अपने स्तर से स्वेच्छा से अवैध कब्जे और दुकानों के बढ़े हुए हिस्सों को हटा लें।
प्रशासनिक एक्शन: यदि 2 जून तक जमीन मुक्त नहीं की जाती है, तो 03 जून 2026 को अंचल कार्यालय द्वारा पुलिस बल की मौजूदगी में कड़ा अभियान चलाकर बलपूर्वक अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा।
कानूनी शिकंजा: इसके साथ ही अवैध कब्जाधारियों के विरुद्ध झारखंड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 की धारा 6 (1) के तहत गंभीर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
अतिक्रमण हटाने का पूरा खर्च भी वसूलेगी सरकार; कानून तोड़ने पर दर्ज होगी FIR
इस बार अंचल प्रशासन का रुख बेहद कड़ा और सख्त नजर आ रहा है। इस्तेहार में साफ तौर पर आगाह किया गया है कि 3 जून को प्रशासन द्वारा चलाए जाने वाले बुलडोजर अभियान या मजदूरों के माध्यम से अतिक्रमण मुक्त करने में जो भी राशि खर्च होगी, उस पूरी राशि का भुगतान (वसूली) संबंधित अतिक्रमणकारियों से ही कड़ाई के साथ किया जाएगा।
इसके साथ ही प्रशासन ने यह सख्त ताकीद भी जारी की है कि यदि अतिक्रमण मुक्त कराते समय किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालने या कानून-व्यवस्था (विधि-व्यवस्था) को भंग करने का प्रयास किया गया, तो उनके विरुद्ध बिना किसी रियायत के तत्काल सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर विधि-सम्मत जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। अंचल अधिकारी ने इस बेहद सख्त आदेश की एक-एक प्रतिलिपि थाना प्रभारी टंडवा को सूचनार्थ एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक अनुपालनार्थ प्रेषित कर दी है।























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