झारखण्ड/गुमला – गुमला जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के द्वारा रांची स्थित ओला कंपनी स्कूटी शो रूम को शिकायतकर्ता सुनील कुमार पाठक को कंपनी द्वारा मानसिक परेशानी तथा मुकदमा खर्च के रूप में 15 हजार रुपए देने एवं 20 दिनों के अंदर स्कूटी ठीक कर लौटाने का आदेश पारित किया गया है मालूम हो कि शिकायतवाद का निर्णय शिकायतकर्ता सुनील कुमार पाठक के पक्ष में देते हुए कहा गया है कि सुनील कुमार पाठक ने रांची ओला कंपनी के शो रूम से एक स्कूटी 1 लाख 82 हजार रुपए में नवंबर माह वर्ष 2023 में खरीदा गया था जो नौ माह के बाद खराब हो गया और उसकी शिकायत कंपनी के मैनेजर को उपभोक्ता द्वारा देने के बावजूद स्कूटी की मरम्मत नहीं किया गया था लाचार उपभोक्ता सुनील कुमार पाठक द्वारा तब उसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में की गई थी गुमला जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में दाखिल मुकदमा की यह सुनवाई उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडेय एवं सदस्य सरला गंझू तथा सैयद अली हसन फातमी के आदेश पारित किया गया।