न्यायालय अपर समाहर्त्ता-सह-न्याय निर्णयन अधिकारी की 6 खाद्य विक्रेताओं के ऊपर गिरी गाज, अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया

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न्यूज स्केल संवाददाता
चतरा। जिले में खाद्य सामग्री में मिलायट करने वाले दुकानदारों के उपर न्यायालय अपर समाहर्त्ता-सह-न्याय निर्णयन अधिकारी, चतरा के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की सुसंगत धाराओं के तहत 06 (छः) कारोबारीयों के उपर गिरी गाज जिसमें न्यायालय द्वारा खाद्य संरक्षा एवं मानक वाद संख्या-02/2023-24 में एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 54 के तहत जयसवाल स्वीट्स, प्रो०- संजीत जयसवाल, मेन रोड़, चतरा के उपर 95000.00 (पंचानवें हजार) रूपये, खाद्य संरक्षा एवं मानक वाद संख्या-04/2023-24 में राज्य बनाम् मे. आनन्द होटल प्रो. मोहन साव ब्रह्मपुर मोड़ गिद्धौर, के उपर 2,50,000.00 (दो लाख पच्चास हजार) रूपये, खाद्य संरक्षा एवं मानक वाद संख्या-06/2023-24 में श्री राम मिष्ठान प्रो. गौतम कुमार हण्टरगंज, चतरा के उपर 80,000.00 (अस्सी हजार) रूपये, खाद्य संरक्षा एवं मानक वाद संख्या-07/2023-24 में शिव मिष्ठान भण्डार प्रो. पियुष कुमार गुप्ता हण्टरगंज, चतरा के उपर 80,000.00 (अस्सी हजार) रूपये, खाद्य संरक्षा एवं मानक वाद संख्या-08/2023-24 में कावेरी स्वीट्स प्रो. राजीव कुमार पिता-नरसिंह प्रसाद सिंह गुदरी बाजार, चतरा के उपर 2,50,000.00 (दो लाख पच्चास हजार) रूपये तथा खाद्य संरक्षा एवं मानक वाद संख्या-10/2023-24 में गुनगुन स्वीट्स प्रो. संजय प्रसाद टण्डवा, चतरा के उपर 2.50,000.00 (दो लाख पच्चास हजार) रूपये जुर्माना के रूप में अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। उपरोक्त सभी खाद्य विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि अर्थ दण्ड की राशि सात दिनों के अंदर चालान के माध्यम से संबंधित शीर्ष में जमा करते हुए अपर समाहर्त्ता-सह-न्याय निर्णयन अधिकारी, चतरा को सूचित करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई की जायेगी। बताते चले की खाद्य संरक्षा पदाधिकारी, श्री राजेश कुमार शर्मा द्वारा दिनांक-25.02.2023 को विभिन्न दुकानों/प्रतिष्ठानों की छापामारी अभियान चलाया गया जिसमें दुकानों में बनने वाले खाद्य पदार्थ की जाँच हेतु संग्रहित किये गए नमूने को खाद्य प्रयोगशाला में जाँच हेतु भेजा गया था जिसमें उल्लेखित मिष्ठान भण्डार के खाद्य पदार्थों में मिलावट पाया गया। जौंचोपरान्त न्यायालय अपर समाहर्त्ता-सह-न्याय निर्णयन अधिकारी, चतरा के द्वारा मिलावट करने वाले दुकानदारों के उपर अर्थ दण्ड की राशि जमा करने का आदेश दिया गया है। ज्ञातव्य हो कि जिले में खाद्य सामग्री में मिलावट करने वाले दुकानदरों के उपर प्रशासन पूरी तरह से शख्त है, जिले में लगातार छापेमारी अभियान चलाई जा रही है, किसी भी सूरत में खाद्य सामग्री में मिलावट करने वाले दुकानो/मिष्ठानों को बख्शा नहीं जाएगा। खाद्य सामग्री में मिलावट के कारण मिलावटी सामग्री खाने से खाद्य विषाक्त में खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता है।