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गुमला -झालसा रांची के निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार गुमला के तत्वाधान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गुमला अजीत कुमार सिंह के अध्यक्षता में स्थाई लोक अदालत द्वारा विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।जिसमे एलडीएम विनोद कुमार, बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता, बीएसएनएल के अनुमंडल पदाधिकारी, सदर अस्पताल के डीपीएम, नगर परिषद के पदाधिकारी, सभी बैंक के मैनेजर , पीएलबी एवं अन्य लोग उपस्थित हुए। सभा को संबोधित करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा की जन उपयोगी के मामलों के लिए स्थाई लोक अदालत बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्ट है जहां सुलह का पर्याप्त मौका मिलता है तथा किसी तरह का खर्च नहीं लगता और मामले का त्वरित निष्पादन भी हो जाता है ।स्थाई लोक अदालत में बैंक के मामले, इंश्योरेंस, डिस्पेंसरी ,बिजली, पानी, यातायात तथा अन्य प्रीलिटिगेशन मामले की सुनवाई होती है। दोनों पक्षों को अपनी अपनी बातें रखने का पर्याप्त मौका मिलता है। यदि समझौता से निर्णय नहीं होता है तो उसे मेरिट के आधार पर निर्णय सुनाया जाता है तथा उनका निर्णय पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होता है।सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री राम कुमार लाल गुप्ता ने कहा कि स्थाई लोक अदालत यह ऐसा मंच है जहां पैसे एवं समय दोनों की बचत होती है । स्थाई लोक अदालत के प्रणाली दो चरणों में बटी है पहले स्थाई लोक अदालत उभय पक्षों के बीच सुलह समझौता के माध्यम से वाद का निष्पादन करवाता है यदि पक्षकारों के बीच समझौता नहीं होने पर स्थाई लोक अदालत मेरिट के आधार पर वाद का निष्पादन करता है । आगे उन्होंने कहा कि स्थाई लोक अदालत में लोकहित से संबंधित मामलों का सुनवाई किया जाता है एवं इसमें पक्षकारों का समस्या का निदान निशुल्क होता है तथा डिक्री भी बना दिया जाता है। सभा का संचालन स्थाई लोक अदालत के सदस्य श्री शंभू सिंह ने किया।कार्यक्रम में डीएलएसए के प्रकाश कुमार पांडे, स्थाई लोक अदालत के सदस्य राजकुमार गुप्ता, पीएलबी गण आदि उपस्थित थे।


















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