Monday, April 21, 2025

अधिग्रहण क्षेत्र से बाहर के जमीनों की खरीद बिक्री पर अड़चन समाप्त, भू-रैयतों को ज़रुरत पड़ने पर राजस्व कर्मियों को सात दिनों के अंदर अनापत्ति देने के निर्देश

टंडवा (चतरा)। गैर-अधिगृहित क्षेत्र के भूमि क्रय-विक्रय में आमजनों को हो रही परेशानी दूर करने हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने सराहनीय पहल करते हुवे विभागीय निर्देश जारी किया है। उक्त संदर्भ में उपायुक्त चतरा ने पत्रांक 811 दिनांक 19/04/2025 के माध्यम से सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुवे कहा है कि किसी भूखंड का अगर आंशिक तौर अधिग्रहण किया जाना है, तो शेष भूखंडों के क्रय-विक्रय में रैयतों को किसी भी तरह की परेशानी एवं राजस्व क्षति कदापि नहीं होनी चाहिए। साथ हीं निबंधन हेतु आवश्यकता पड़ने पर अनापत्ति सात दिनों के अंदर उपलब्ध कराये जाने की बातें कही है। कोयलांचल टंडवा के वैसे भू-रैयतों के लिये ये खुशखबरी हीं है कि कोल परियोजना के विस्तारीकरण में अनुपयोगी भूखंडों पर भी सेक्शन लगाकर खरीद बिक्री पर रोक लगाये जाने से रैयत आवश्यकता पड़ने पर अपनी जमीनें नहीं बेच पा रहे थे। जिसका विरोध व नाराज़गी काफी दिनों से चली आ रही थी।

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