डीसी के निर्देश पर एसडीओ और सिविल सर्जन ने जांचोपरांत नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड सेंटर को किया सील

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एसडीओ ने कहा एक्ट उल्लंघन करने वाले किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालक को बख्शा नहीं जाएगा

न्यूज स्केल संवाददता
चतरा। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का उल्लंघन कर अवैध तरीके से संचालित नर्सिंग होम संचालक के विरुद्ध उपायुक्त रमेश घोलप के निर्देश पर एसडीओ सुरेंद्र उरांव एवं सिविल सर्जन द्वारा संयुक्त छापेमारी की गयी। जिला मुख्यालय स्थित न्यू बस स्टैंड के निकट कांति आनंद क्लीनिक का औचक निरीक्षण एसडीओ व सीएस ने किया। इस दौरान एक खाली रिसेप्शन काउंटर, डॉक्टर के कमरे, नर्सिंग होम में स्थापित एक छोटे से ऑपरेशन थिएटर रूम (क्षेत्रफल लगभग 08-13 वर्ग फीट) में जांच की गई। ओटी कक्ष में एनेस्थेटिक टेबल, आपातकालीन दवा, पर्याप्त रोशनी, उचित हाथ धोना, उचित स्टरलाइजेशन एवं फ्यूमिगेशन आदि व्यवस्थाओं का पूरी तरह से अभाव पाया गया। इसके अलावा ओटी से संबंधित उपकरण व यंत्रों की भी कमी थी। प्रसव के बाद नवजात की देखभाल की कोई व्यवस्था नहीं थी। जांच के दौरान एक मरीज प्रसव और एक मरीज पथरी से संबंधित भर्ती पाया गया। देर रात कांति आनंद क्लीनिक को सील कर दिया गया। उक्त जानकारी सिविल सर्जन जगदीश प्रसाद ने देते हुए बताया कि भारत में नर्सिंग होम/अस्पताल के संचालन के संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन नहीं करने तथा सरकारी जांच में सहयोग नहीं करने के गंभीर आरोप के आलोक में उक्त नर्सिंग होम के संचालकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। वहीं बगरा रोड न्यू पेट्रोल पंप के पास संचालित एडवांस अल्ट्रासाउंड सेंटर को पीसीएनपीएनडीटी की अवहेलना के आरोप में बुधवार देर शाम सील कर दिया गया। एसडीओ ने कहा कि अधिनियम उल्लंघन करने वाले किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालक को बख्शा नहीं जायेगा। उन्होंने आगे कहा कि संचालक और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।