दो बार सुनवाई में नहीं हुए उपस्थित, अब 24 सितंबर को पक्ष रखने का मिला आखिरी मौका
चतरा। चतरा नगर परिषद के अध्यक्ष अताउर रहमान की अयोग्यता से जुड़े मामले में झारखंड सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग की जांच समिति ने उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया है। अपर सचिव-सह-जांच पदाधिकारी जुल्फिकार अली की ओर से इस संबंध में पत्र जारी किया गया है।
पत्र के अनुसार, लाइन मुहल्ला, थाना-चतरा निवासी अमन कुमार से प्राप्त शिकायत के आलोक में झारखंड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2020 के अंतर्गत अध्यक्ष अताउर रहमान की अयोग्यता संबंधी मामला जांच समिति के समक्ष विचाराधीन है।
जांच पदाधिकारी ने बताया कि इससे पूर्व 20 जुलाई 2026 एवं 4 अगस्त 2026 को निर्धारित सुनवाई में भी अध्यक्ष अथवा उनके अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई और न ही अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके बाद विभागीय पत्रांक-3169, दिनांक 02.09.2026 द्वारा 16 सितंबर 2026 को अपराह्न 4 बजे सुनवाई के लिए सूचना भेजी गई थी, बावजूद इसके इस सुनवाई में भी वे शामिल नहीं हुए।
तीन बार सुनवाई में अनुपस्थित रहने के बाद अब जांच समिति ने अंतिम अवसर देते हुए सूचित किया है कि 24 सितंबर 2026 को अपराह्न 4:30 बजे निर्धारित अगली सुनवाई में अध्यक्ष अताउर रहमान को स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष निश्चित रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना होगा।
पत्र की प्रतिलिपि कार्यपालक पदाधिकारी, चतरा नगर परिषद को भी सूचनार्थ भेजी गई है, साथ ही उन्हें पत्र का तामिला संबंधित को कराकर तामिला प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। मामले को लेकर नगर परिषद क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है और सभी की निगाहें अब 24 सितंबर की सुनवाई पर टिकी हैं।
ज्ञात हेा कि अताउर रहमान 27 फरवरी 2026 को चतरा नगर परिषद अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। उन्होंने अमन कुमार यादव को 1492 मतों से पराजित किया था। शिकायत में चुनावी शपथ-पत्र में दो से अधिक बच्चों से संबंधित जानकारी को लेकर सवाल उठाये गये हैं।





















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