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सिमरिया, गिद्धौर और कुंदा में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

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महिलाओं के अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता, साइबर अपराध और विभिन्न कानूनी प्रावधानों की दी गई जानकारी

चतरा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, चतरा के सचिव तारकेश्वर दास के निर्देशन में जिले के सिमरिया, गिद्धौर एवं कुंदा प्रखंड में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों एवं महिलाओं को विभिन्न कानूनी प्रावधानों, उनके अधिकारों तथा निःशुल्क कानूनी सहायता की उपलब्धता के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।

शिविर में बताया गया कि नालसा (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं) योजना-2015 के तहत पीड़ितों को आवश्यक विधिक सहायता एवं सहयोग उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके साथ ही घरेलू हिंसा अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम-2013, पॉक्सो एक्ट, दहेज प्रताड़ना, डायन प्रथा, लैंगिक समानता एवं कामगार महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।

अधिकार मित्रों एवं पीएलवी ने बताया कि किसी भी प्रकार के शोषण, हिंसा या उत्पीड़न की स्थिति में महिलाएं अकेली नहीं हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित कानून का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्य वातावरण उपलब्ध कराना है।

ग्रामीणों को निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100, साइबर अपराध की शिकायत के लिए 1930, महिला हेल्पलाइन 181, आपातकालीन सहायता के लिए 112 तथा बच्चों की सहायता के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की जानकारी दी गई। ग्रामीणों से अपील की गई कि किसी भी कानूनी समस्या या उत्पीड़न की स्थिति में जानकारी के अभाव में चुप न रहें और जिला विधिक सेवा प्राधिकार अथवा नजदीकी कानूनी सहायता केंद्र से संपर्क कर निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करें।

विभिन्न प्रखंडों में अधिकार मित्र एवं पीएलवी रहे मौजूद

सिमरिया में कानूनी सहायता केंद्र के अधिकार मित्र सुबोध कुमार शर्मा, रंजन कुमार मिश्रा एवं अंजली कुमारी ने ग्रामीणों को विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। गिद्धौर प्रखंड के बारीसाखी पंचायत भवन सभागार में आयोजित महिला सशक्तिकरण जागरूकता शिविर का संचालन पीएलवी पवन कुमार एवं सुरेश प्रसाद राणा ने किया। इस दौरान नालसा द्वारा जारी पंपलेट का भी वितरण किया गया।

कुंदा प्रखंड में आयोजित शिविर में अधिकार मित्र अजित कुमार, संजय चौधरी, मुन्ना दास, अमलेश यादव एवं किरण देवी समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। शिविर में ग्रामीणों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं कानूनी अधिकारों की जानकारी देते हुए जरूरतमंद लोगों को विधिक सहायता लेने के लिए प्रेरित किया गया।

शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों को यह संदेश दिया गया कि कानून से संबंधित किसी भी समस्या में उचित मार्गदर्शन एवं सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संपर्क किया जा सकता है। निःशुल्क कानूनी सहायता की सुविधा का उद्देश्य आर्थिक या सामाजिक कारणों से किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को न्याय से वंचित होने से बचाना है।

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