गिद्धौर(चतरा)। गिद्धौर प्रखंड मुख्यालय में संचालित दर्जनों दुकानों में बेचें जाने वाले पान, गुटखा मसाला, बीड़ी, सिगरेट की जांच गुरुवार को की गई। जिला प्रशासन सलाहकार रेशमी दुबे, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम सोशल वर्कर शशि भूषण शास्त्री, अंचलाधिकारी अनंत सयनम विश्वकर्मा, डॉ अंजलि कुमारी भगत, अवर निरीक्षक सुनील कुमार सिंह के द्वारा उपरोक्त जांच की गई। बताते चलें कि सिगरेट और अन्य तम्बाकुू उत्पाद अधिनियम-2003(कोटपा200) की धारा 4 व 6 ए, 6 बी के तहत नियमित जांच अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान कुल 25 दुकानों की जांच की गई। जिसमें 10 दुकानों/व्यक्तियों को कोटपा कानून का उल्लंघन करते हुये पाया गया। जिनसे अर्थदण्ड लगभग 1500 रुपये की वसूली की गई। रश्मि दुबे द्वारा बताया गया कि छापामारी के दौरान सभी दुकानों पर पाया गया कि लोग पोस्टर चिपका कर सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद का प्रचार कर रहे हैं। जो कि कोटपा-2003 की धारा 5 के तहत प्रतिबंध है। छापामारी के दौरान सभी दुकानों से प्रचार वाले पोस्टर हटाया गया। साथ ही सभी दुकानों में कोटपा-2003 की धारा 6 ए का अनुपालन कराया गया। सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू पदार्थ बेचना या बेचवाना कानूनन अपराध बताया गया। दुकानो पर सिगरेट व तम्बाकू उत्पाद के प्रचार प्रसार का पोस्टर न लगायें और न ही स्कूल के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद की बिक्री करें।