जिस स्तरीय खनन टास्ट फोर्स के बैठक में अवैध खनन, परिवहन व भंडारण के रोक थाम पर हुई चर्चा

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चतरा। समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में उपायुक्त रमेश घोलप की अध्यक्षता में अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण के रोकथाम हेतु जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक की गई। जिसमें पुलिस अधीक्षक विकास कुमार पांडेय, वन प्रमंडल पदाधिकारी मुकेश कुमार, अपर समाहर्ता अरविंद, अनुमंडल पदाधिकारी चतरा जहूर आलम, अनुमंडल पदाधिकारी सिमरिया सन्नी राज, जिला खनन पदाधिकारी मनोज टोप्पो, जिला परिवहन पदाधिकारी इन्द्र कुमार, सभी अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी समेत अन्य सभी संबंधित उपस्थित थे। बैठक में सर्वप्रथम जिले में बालू के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण को लेकर उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी को निर्देशित करते हुए कहा कि अवैध बालू के खनन परिवहन व भंडारण में संलिप्त लोगों के ऊपर कार्रवाई करें। साथ ही कहा वैसे क्षेत्र जहां अवैध बालू का भंडारण किया जा रहा है, वहां के स्थानीय कर्मी या पदाधिकारी कार्रवाई के लिए इसकी सूचना नहीं देते हैं या उनके द्वारा कार्य के प्रति लापरवाही बरती जाती है तो कार्य के प्रति उदासीन रवैयों वाले कर्मियों पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी सूरत में अवैध खनन परिवहन व भंडारण ना हो यह सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने पूर्व के खनन टास्क फोर्स की बैठक में दिए गए निर्देश के अनुपालन प्रतिवेदन का बिंदुवार समीक्षा किया। समीक्षा के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी मनोज टोप्पो ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 दिसंबर माह तक अवैध खनन परिवहन व भंडारण के विरुद्ध 67 प्राथमिकी दर्ज की गई है। अवैध परिवहन में 147 वाहन जब्त किए गए हैं। जुर्माना राशि के रूप में कुल 2290232 रुपया की वसूली की गई है। आम्रपाली परियोजनान्तर्गत सीटीओ में निहित सभी शर्तों का अनुपालन सख्ती के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु महाप्रबंधक, आम्रपाली को निदेशित किया गया। समीक्षा के दौरान महाप्रबंधक, आम्रपाली द्वारा बताया गया कि टैंकरों एवं अन्य माध्यमों से सड़क पर पानी का छिड़काव नियमित किया जाता है इसके अलावे एक रोड स्वैपिंग मशीन है जो कि समय समय पर इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। इसपर उपायुक्त ने  परियोजनान्तर्गत 02 अन्य रोड स्वैपिंग मशीन की क्रय करने की बात कही साथ ही वाटर टैंकर पर जीपीएस लगाने और कंप्लायंस रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया। जिससे उक्त वाहनों पर निगरानी रखी जा सके। महाप्रबंधक, आम्रपाली को निदेश दिया गया कि किसी भी परिस्थितिम में बॉडी एक्सटेंडेड वाहनों को कोयला परिवहन हेतु अनुमति निर्गत नहीं करेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी, चतरा को निर्देश दिया गया कि कोलियरी क्षेत्र में लगे बॉडी एक्सटेंडेड वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। समीक्षा में कार्रवाई संतोषजनक नहीं पाये जाने पर उपायुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी सदस्यों को विशेषकर सभी अचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को एक्टिव मोड में रहकर अपने क्षेत्रान्तर्गत अभियान में तेजी लाते हुए अवैध बालू, पत्थर, कोयला खनिज के मामले में अवैधकर्ता के विरूद्ध प्राथमिकी व नियमानुसार दण्ड राशि की वसूली की कार्रवाई करना सुनिश्चित करने का निदेश दिया। जिला खनन पदाधिकारी, चतरा द्वारा सूचित किया गया कि 05 पत्थर खनन पट्टों की प्रशाखीय मापी का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस पर उपायुक्त, चतरा द्वारा निदेशित किया गया कि शेष चालू पत्थर खनन पट्टों का माह-जनवरी, 2025 में पूर्ण कर मापी प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

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