मुख्य मार्ग पर गीली राख गिरने से आम लोग परेशान, सीओ ने परिवहन एजेंसियों को दी सख्त चेतावनी
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चतरा (टंडवा)। टंडवा प्रखंड क्षेत्र में संचालित नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (NTPC) परियोजना से निकलने वाले फ्लाई ऐश (कोयले की राख) के परिवहन में बड़े पैमाने पर गंभीर अनियमितता और सुरक्षा मानकों की अनदेखी का मामला सामने आया है। नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से की जा रही राख ढुलाई के खिलाफ स्थानीय प्रशासन ने अब बेहद कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। इसी कड़ी में टंडवा अंचल अधिकारी (CO) गौरव कुमार ने एक बड़ी और नजीर पेश करने वाली दंडात्मक कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक सड़क पर गीली राख गिराते पकड़े गए दो हाइवा वाहनों को तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट (काली सूची में दर्ज) कर दिया है।
बिना तिरपाल और मानकों के हो रहा था परिवहन, सड़कों पर बिछ रही मौत की चादर
प्राप्त जानकारी के अनुसार, एनटीपीसी टंडवा से फ्लाई ऐश के उठाव और परिवहन में लगी विभिन्न ट्रांसपोर्टिंग एजेंसियों के कई हाइवा वाहन निर्धारित सुरक्षा और पर्यावरणीय मानकों का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। ये वाहन बिना ढके या जर्जर तिरपाल के सहारे गीली राख लोड कर सड़कों पर सरपट दौड़ रहे हैं।
इसके कारण टंडवा-सिमरिया मुख्य मार्ग सहित प्रखंड की विभिन्न ग्रामीण सड़कों पर टन-दर-टन गीली राख लगातार गिर रही है। धूप के कारण सड़क पर गिरी यह राख बाद में सूखकर धूल का गुबार बन जा रही है, जिससे न केवल दोपहिया वाहन चालक फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, बल्कि आस-पास के राहगीरों और दुकानदारों को भी सांस की गंभीर बीमारियों और भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

सीओ गौरव कुमार का सख्त रुख— ‘नियम तोड़े तो एजेंसियों पर दर्ज होगी FIR’
मामले की लगातार मिल रही जन-शिकायतों और गंभीरता को देखते हुए अंचल अधिकारी गौरव कुमार ने खुद सड़कों पर उतरकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान दो हाइवा वाहनों को लापरवाही पूर्वक मुख्य मार्ग पर गीली राख गिराते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, जिन पर अविलंब ब्लैकलिस्टिंग की गाज गिराई गई।
अंचल अधिकारी ने कड़े शब्दों में चेतावनी जारी करते हुए स्पष्ट किया कि:

“एनटीपीसी फ्लाई ऐश परिवहन के दौरान नियमों, यातायात सुरक्षा और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के मानकों का उल्लंघन करने वाले किसी भी वाहन संचालक, ट्रांसपोर्ट एजेंसी या मुख्य ठेकेदार को कतई बख्शा नहीं जाएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य और सड़कों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर ब्लैकलिस्टिंग के साथ-साथ सुसंगत धाराओं में एफआईआर (FIR) दर्ज कर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।”
एनटीपीसी फ्लाई ऐश परिवहन कार्रवाई
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│ मुख्य दंडात्मक कार्रवाई │ दो हाइवा वाहन तत्काल ब्लैकलिस्ट│
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│ कार्रवाई के मुख्य कमान │ अंचल अधिकारी गौरव कुमार (टंडवा) │
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│ प्रभावित मुख्य रूट │ टंडवा - सिमरिया मुख्य मार्ग │
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│ अनिवार्य प्रशासनिक निर्देश │ वाटरप्रूफ तिरपाल व शत-प्रतिशत लॉकिंग│
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परिवहन एजेंसियों को जारी हुआ कड़ा गाइडलाइन
प्रशासनिक कार्रवाई के बाद टंडवा अंचल कार्यालय द्वारा फ्लाई ऐश के कारोबार में लगी तमाम स्थानीय और बाहरी परिवहन एजेंसियों को एक लिखित गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत:

राख ढुलाई में शामिल प्रत्येक हाइवा को पूरी तरह से वाटरप्रूफ तिरपाल और मैकेनाइज्ड लॉकिंग सिस्टम से ढंककर ही रवाना किया जाए।
वाहनों में ओवरलोडिंग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सड़कों पर राख गिरने की स्थिति में संबंधित एजेंसी को अपने खर्च पर तत्काल सड़क की सफाई करानी होगी।
प्रशासन की इस त्वरित और सख्त कार्रवाई का टंडवा और सिमरिया के आम नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रबुद्ध जनों ने स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि औद्योगिक विकास के नाम पर चतरा की जनता के स्वास्थ्य के साथ होने वाले इस खिलवाड़ पर नियमित रूप से ऐसी ही चेकिंग होनी चाहिए।























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