चतरा। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार राकेश कुमार सिंह के मार्गदर्शन में सचिव प्रज्ञा वाजपेयी द्वारा रविवार को मंडल कारा चतरा में जेल अदालत का आयोजन किया गया। जेल आदालत में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अदनान अकीब, जेलर एवं प्राधिकार के कार्यालय सहायक मो. नौशाद आलम मौजूद थे। जिसमे हंटरगंज थाना कांड संख्या 50/1986 धारा 323, 324, 326, 34 भादवि के अभियुक्त सुकन भुईयां पिता स्व. बालो भुईयां ग्राम गाईघाट, थाना हंटरगंज, जिला चतरा कारा अभिरक्षा में बंद को रिहा किया गया। अभियुक्त के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर अभियुक्त को दोष सिद्धि करते हुवे अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अदनान अकीब के कोर्ट ने 38 वर्ष के लंबित पुरानेे मामले का 20 मई को निष्पादित करते हुए रिहा किया। उक्त निष्पादित मामला चतरा न्यायलय में सबसे पुराना मामला था। जेल आदलत में पीएलवी राजेश कुमार, गोपाल कृष्ण यादव आदि उपस्थित थे।