उपायुक्त् के अध्यक्षता में हुई पीसीपीएनडीटी एक्ट के क्रियान्वयन हेतु जिला सलाहाकार समिति की बैठक, नया निबंधन एवं नवीनकरण हेतु प्राप्त आवेदनों का स्थल निरीक्षण एवं प्रमाण पत्रों की जांच के दिये निर्देश, कहा जिले में संचालित अल्ट्रासाउण्ड की जांच करें, एक्ट के उलंघन करने वालों पर करें कठोर कार्रवाई

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न्यूज स्केल संवाददता
चतरा। गुरुवार को समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में उपायुक्त रमेश घोलप की अध्यक्षता में पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत समुचित क्रियान्वयन हेतु जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई। जिसमें उपायुक्त ने कहा कि लिंग जांच एवं गर्भपात को रोकने के लिए पीसीपीएनडीटी एक्ट बनाया गया है। इस एक्ट के समुचित क्रियान्वयन के लिए हमें संवेदनशीलता एवं गंभीरता के साथ कार्य करना है। सिविल सर्जन द्वारा बतलाया गया कि चतरा जिले में बच्चों का लिंग अनुपाल 951 (नौ सौ एकावन) है। जबकी नया निबंधन हेतु 07 आवेदन एवं नवीनकरण हेतु 02 आवेदन प्राप्त हुये थे। जिसका स्थल निरीक्षण एवं प्रमाण पत्रों की जांच एक सप्ताह के अंदर करना है। चिकित्सक की उपस्थिति बैठक के दिन सशरीर होना अनिवार्य है। सिविल सर्जन को जिले में संचालित अल्ट्रासाउण्ड का जांच कर पीसीपीएनडीटी एक्ट के उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अगली बैठक 04 अक्टूबर .2024 को निर्धारित की गई। बैठक में डॉ. दिनेश कुमार सिविल सर्जन, डॉ. मनीष लाल प्रभारी उपाधीक्षक सदर अस्पताल, डॉ. आशीष कुमार (एसएनसीयू) सदर अस्पताल, डॉ. प्रार्ची हांसदा पैथोलोजिस्ट, डॉ. सपना अग्रवाल स्त्री रोग विशेषज्ञ, धर्मेद्र पांठक सचिव भारतीय रेड क्रॉस सोसाईटी, संध्या प्रधान सचिव एवं अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।