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गिद्धौर (चतरा)। गुरुवार को गिद्धौर थाना परिसर में डायन कुप्रथा जागरूकता अभियान के तहत जनप्रतिनिधियों व प्रबुद्ध ग्रामीणों के साथ बैठक हुई। जिसकी अध्यक्षता थाना प्रभारी कन्हैया कुमार यादव ने किया। बैठक में डायन कुप्रथा पर विस्तार से चर्चा किया करते हुए डायन अधिनियम 2001 के तहत सजा व दंड के प्रधान की भी जानकारी लोगों को दी गई। बताया गया कि डायन कह कर प्रताड़ित करना भी कानूनन अपराध है। यहां तक कि डायन कह कर दूसरे को भड़काने वाले भी दंड के भागी होते हैं। डायन बिसाही के साथ झाड़-फूंक व ओझा गुनी भी गैर कानूनी है। इस कार्य में संलिप्त लोगों को भी जेल हो सकता है। इस कानून के तहत तीन माह का कारावास व 1000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। ग्रामीणों को डायन कुप्रथा पर ग्रामीणों को जागरूक करने का भी आह्वान किया गया। बैठक में पुलिस अवर निरीक्षक विजय कुमार गुप्ता, विधायक प्रतिनिधि महादेव दांगी, लखन दांगी, भाजपा मंडल अध्यक्ष कपिल कुमार, सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार कुशवाहा, जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुमार वर्मा, गणेश सिंह, मुकेश कुमार साव, चमारी प्रसाद दांगी, ब्रजेश कुमार सिन्हा, देवनारायण दांगी, अब्राहम नाग सहित अन्य उपस्थित थे।