जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में मंडल कारा चतरा के बंदियों को दी गई कानूनी जानकारी

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चतरा: उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के तत्वावधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार राकेश कुमार सिंह एवं सचिव प्रज्ञा वाजपेई के मार्गदर्शन में रविवार को मंडल कारा चतरा में कानूनी जागरुक्ता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें शामिल मुख्य कानूनी रक्षा परामर्शदाता किरण कुमार प्रधान एवं अशोक कुमार सिंह तथा सहायक कानूनी रक्षा परामर्शदाता मृणाली प्रसाद एवं जितेन्द्र कुमार के द्वारा बंदियों को उनके अधिकरों से संबंधित जानकारी दी गई। साथ ही जिन बंदियों की जमानत होने के बाबजूद किसी कारण से शर्तों के अनुसार जमानत बंध पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाने की स्थिति में हैं उनहे तत्काल जमानत के शर्तों में बदलाव के लिए आवेदन देने तथा कानूनी सहायता लेने के अधिकार के संदर्भ में अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त जिन बंदियों ने उनपर लगे आरोप की सजा के आधे या आधे से अधिक सजा काट लिया है, उससे संबंधित धारा 436 ए सीआरपीसी के नियमों के संदर्भ में भी अवगत करवाया गया। जिन बंदियों को सजा सुनाई गई है परंतु वे अपील में जाने को इच्छुक हैं उन्हें भी कानूनी सहायता लेने के अधिकार के संदर्भ में भी जानकारी दी गई। इस दौरान जेल के अधिकारियों के साथ पीएलवी सुधीर कुमार शर्मा एवं राजेश कुमार आदि शामिल थे।

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