रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 09 जनवरी 2026 को आयोजित झारखण्ड मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, आधारभूत संरचना, प्रशासनिक सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन, सुरक्षा और वित्त से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक में सड़क और पुल निर्माण को लेकर बड़े फैसले लिए गए। पलामू जिले में डालटनगंज–राजहरा रेलखंड के बीच आरओबी निर्माण के लिए 101.38 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, जिसमें राज्यांश की राशि भी शामिल है। वहीं, जैना मोड़ से फुसरो तक सड़क चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 157.89 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। चतरा, बोकारो और अन्य जिलों में भी सड़कों के चौड़ीकरण व पुनर्निर्माण से जुड़ी योजनाओं को हरी झंडी दी गई।
जल संसाधन और सिंचाई क्षेत्र में गोड्डा जिले की सैदापुर वीयर योजना के लिए 38.73 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्राक्कलन राशि स्वीकृत की गई। इसके साथ ही जल संसाधन विभाग की निविदा प्रक्रिया और कोषागार नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।
शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय तथा पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय के संचालन और पदों के पुनर्गठन/सृजन को स्वीकृति दी गई। नेतरहाट आवासीय विद्यालय के बेहतर प्रबंधन के लिए नई नियमावली 2026 के गठन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।
कर्मचारियों और पेंशन मामलों में कई अहम निर्णय लिए गए। विभिन्न न्यायालयों के आदेशों के आलोक में सेवानिवृत्त कर्मियों की दैनिक वेतनभोगी अवधि को जोड़ते हुए पेंशन लाभ देने, सेवा नियमितीकरण और विभागीय संकल्पों में संशोधन को स्वीकृति दी गई। वहीं, कुछ मामलों में विभागीय दंड को यथावत रखने का निर्णय भी लिया गया।
स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र में मिशन शक्ति के तहत नारी अदालत योजना के कार्यान्वयन, राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन तथा कम्बल एवं वस्त्र वितरण योजना के गुणधर्म में बदलाव को मंजूरी दी गई। एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर की वरीय रेजिडेंट डॉ. रागिनी सिंह की सेवा से बर्खास्तगी आदेश को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में निरस्त करने की स्वीकृति भी दी गई।
सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 134 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, जिसके तहत 606 पुलिस थानों में 8854 कैमरे लगाए जाएंगे।
इसके अलावा,
झारखण्ड जीएसटी अधिनियम में संशोधन,
डेयरी प्लांट की स्थापना और अवधि विस्तार,
द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की स्वीकृति,
झारखण्ड विधान सभा के बजट सत्र (18 फरवरी से 19 मार्च 2026) के आह्वान,
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में भागीदारी,
डीजीपी चयन एवं नियुक्ति नियमावली में संशोधन
जैसे प्रस्तावों पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई।
मंत्रिपरिषद के इन निर्णयों को राज्य के विकास, सुशासन और जनहित की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।





















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