अवैध अफीम कारोबार पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, राजेश दांगी की करोड़ों की संपत्ति जब्त

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चतरा: झारखंड को नशामुक्त बनाने के तहत चतरा पुलिस ने अवैध अफीम तस्करी से अर्जित संपत्तियों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गिद्धौर थाना क्षेत्र के ग्राम गिद्धौर निवासी राजेश कुमार उर्फ राजेश दांगी की चल एवं अचल संपत्ति को एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत फ्रीज और जब्त किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल के निर्देश पर एनसीबी (नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) के सहयोग से की गई। पुलिस जांच में पाया गया कि राजेश दांगी ने अवैध अफीम कारोबार से अर्जित धन से रांची के खेलगांव थाना क्षेत्र के गाढ़ीगांव में दो मकान और जमीनें खरीदीं, साथ ही कई बैंक खातों में पैसा जमा किया था।

📌 जब्त संपत्तियों का विवरण —

  • 🏠 पहली संपत्ति: 2.47 डी जमीन सहित तीन मंजिला पक्का मकान — अनुमानित मूल्य ₹67 लाख

  • 🏡 दूसरी संपत्ति: 4.33 डी जमीन सहित करकटशीट मकान — अनुमानित मूल्य ₹17.5 लाख

  • 💰 बैंक खातों में राशि: ₹3.42 लाख।

इन संपत्तियों की जब्ती की कार्रवाई को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68(F) के तहत सक्षम प्राधिकारी (कोलकाता) द्वारा अनुमोदित किया गया है।


पूर्व में भी दर्ज हैं आपराधिक मामले

राजेश दांगी के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं —
1️⃣ गिद्धौर थाना कांड संख्या 07/2015: धारा 147, 148, 323, 341, 504, 506, 34 आईपीसी।
2️⃣ चौपारण थाना कांड संख्या 132/2019: धारा 414 आईपीसी एवं 17C/18C एनडीपीएस एक्ट।


कार्रवाई में शामिल पुलिस अधिकारी

  • शुभम कुमार खंडेलवाल — सहायक पुलिस अधीक्षक, सिमरिया

  • सनोज कुमार चौधरी — पुलिस निरीक्षक, एनडीपीएस सेल

  • विकास कुमार — पु.अ.नि., एनडीपीएस सेल

  • अमित कुमार — पु.अ.नि., टंडवा थाना

  • अन्य पुलिस बल: दिलीप प्रजापति, महावीर कुमार, राहुल कुमार


एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने कहा:

“यह कार्रवाई केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहेगी। चतरा पुलिस ने कई अन्य अफीम तस्करों की संपत्तियों की पहचान कर ली है। जल्द ही उनकी चल-अचल संपत्ति भी एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त की जाएगी।”

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