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लोहरदगा। विगत वर्ष पेशरार थाना क्षेत्र में हुए दुष्कर्म के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 लोहरदगा के न्यायालय ने आरोपियों के विरुद्ध फैसला सुनाया है। कांड के दोषी एक आरोपी को न्यायालय ने दोषी पाते हुए 20 वर्षों का सश्रम कारावास एवं 20,000 रूपये की जुर्माना की सजा सुनाया गया है। न्यायालय ने कांड के प्राथमिक अभियुक्त सुनिफ अंसारी उम्र करीब 36 वर्ष, पे० अलाउद्दीन अंसारी सा० बेटहठ, थाना बगडू, जिला लोहरदगा के विरूद्ध धारा-342/376(1)/504/506/34 भा०द०वि० के अंतर्गत दोषी पाते हुए सजा सुनाया है। गौरतलब है कि पेशरार थाना काण्ड सं0- 06/23, दिनांक 15.06.2023, धारा- 342/376/504/506 भा०द०वि० के अंतर्गत प्राथमिक अभियुक्त सुनिफ अंसारी व सतार अंसारी दोनों साकिन बेटहठ, थाना बगडू, जिला लोहरदगा के विरूद्ध वादीनी के साथ जबरन बलात्कार करना एवं जान मारने की धमकी के आरोप में दर्ज किया गया था। अनुसंधान के क्रम में सुनिफ अंसारी के विरूद्ध धारा- 342/376/504/506/34 भा०द०वि० के अंतर्गत आरोप पत्र सं0-20/23 दि0-13/08/2023 को न्यायालय में समर्पित किया गया एवं अनुसंधानोपरान्त अन्य अभियुक्त सतार अंसारी के विरूद्ध धारा-342/376 (डी)/504/506 भा०द०वि० के अंतर्गत आरोप पत्र सं0-01/24 दि0-03/01/024 को न्यायालय में समर्पित किया गया था।





















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