अब सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक बंद रहेगी भारी मालवाहकों की एंट्री; स्कूलों में गर्मी की छुट्टी होने के कारण जिला प्रशासन ने दी ढील, सोहाद और टोल प्लाजा पर तैनात पुलिस बल नियमों का उल्लंघन करने वालों पर करेगा कड़ा एक्शन
चतरा | न्यूज स्केल लाइव
चतरा-चौपारण और बिहार सीमा से सटे रूटों पर चलने वाली गाड़ियों के सुगम परिचालन, व्यवसायियों की सुविधा और सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। चतरा अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) जहूर आलम ने हंटरगंज प्रखंड के हंटरगंज मुख्य बाजार और जोरी क्षेत्र में भारी मालवाहक वाहनों (Heavy Vehicles) के प्रवेश के लिए निर्धारित ‘नो-एंट्री’ (No-Entry) की समय-सारणी में आंशिक संशोधन कर दिया है।
शनिवार को अनुमंडल पदाधिकारी ने इस नए संशोधित समय को अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी, जिसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
अब सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा प्रतिबंध; पहले सुबह 5 बजे से ही रुकते थे वाहन
जारी आधिकारिक पत्र के माध्यम से एसडीओ जहूर आलम ने बताया कि पूर्व में हंटरगंज और जोरी इलाके में नो-एंट्री का समय सुबह 5:00 बजे से लेकर देर शाम 8:00 बजे तक निर्धारित था। लेकिन वर्तमान में बढ़ते तापमान (42 डिग्री पारा) को देखते हुए स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश (गर्मी की छुट्टियां) हो जाने के कारण इस समय में आंशिक ढील दी गई है।
नया नो-एंट्री समय: अब सुबह 7:00 बजे से लेकर देर शाम 8:00 बजे तक भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
क्या मिलेगी राहत: इस नए संशोधन से सुदूरवर्ती व्यापारियों, आवश्यक वस्तुओं की सप्लायर गाड़ियों और ट्रक मालिकों को सुबह के वक्त 2 घंटे (सुबह 5 से 7 बजे तक) की अतिरिक्त मोहलत मिल सकेगी, जिससे वे बाजार क्षेत्र को पार कर सकेंगे।
सोमवार की महा-बैठक में बनी थी सहमति; जनहित में लिया गया फैसला
विदित हो कि चतरा-चौपारण और हंटरगंज रोड पर हाल के दिनों में हुए कई भीषण और दर्दनाक सड़क हादसों को लेकर जिला प्रशासन बेहद गंभीर था। बढ़ते सड़क हादसों पर प्रभावी अंकुश लगाने और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने को लेकर बीते सोमवार को जिला प्रशासन, स्थानीय वाहन मालिकों, क्षेत्रीय व्यापारियों, प्रबुद्ध समाजसेवियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ एक हाई-लेवल बैठक आयोजित की गई थी।
इस बैठक में सभी पक्षों ने अपने-अपने व्यावहारिक सुझाव दिए थे। व्यापारियों की मांग और स्कूली बच्चों की छुट्टियों के इनपुट का बारीकी से तकनीकी विश्लेषण करने के बाद ही शनिवार को एसडीओ ने जनहित में इस समय संशोधन पर अपनी अंतिम मुहर लगाई है।
सोहाद और जोरी टोल प्लाजा पर कड़ा पहरा; उल्लंघन पर जब्त होंगी गाड़ियां
अनुमंडल पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि इस नो-एंट्री टाइमिंग का शत-प्रतिशत पालन धरातल पर सुनिश्चित कराने के लिए दो प्रमुख एंट्री पॉइंट्स पर मजिस्ट्रेट और विशेष पुलिस अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है:
हंटरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत: सोहाद बैरियर/चेकपोस्ट के पास।
जोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत: जोरी टोल प्लाजा के पास।
इन दोनों जगहों पर पुलिस पदाधिकारियों एवं सशस्त्र बल के जवानों की मुस्तैद प्रतिनियुक्ति की गई है। शनिवार से ही नियमों का मखौल उड़ाने वाले, नो-एंट्री टाइमिंग के बीच जबरन बाजार में घुसने वाले भारी मालवाहक चालकों और ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ पुलिस व परिवहन विभाग कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करेगा और वाहनों को सीधे राजसात/जब्त कर जुर्माना ठोंका जाएगा।






















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