चतरा/गिद्धौर। जिले के गिद्धौर प्रखंड अंतर्गत पहरा पंचायत के पहरा गांव में बगैर बनाए एक अबुआ आवास से अवैध दो किस्त राशि 80 हजार की निकासी करने का मामला प्रकाश में आया है। अबुआ आवास लाभुक पहरा गांव निवासी पुरूषोतम कुमार गुप्ता की पत्नी पुष्पा कुमारी के नाम से वर्ष 2024-25 में आवंटित है। पंचायत सचिव के साथ अन्य कर्मियों ने लाभुक द्वारा बगैर बनाए आवास से अवैध निकाई की गई है। जिसमें दूसरे के आवास या घर का फोटो के साथ जिओ टैग किया गया है। पंचायत में कई ऐसे आवास लाभुक है जो आवास निर्माण कार्य कर दूसरे किस्त की राशि के लिए प्रखंड कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। ग्रामीणों का अरोप है कि यहां बिना चढ़ावे का भुगतान नहीं किया जा रहा है। अवैध निकासी को लेकर वार्ड सदस्य प्रदीप राम ने बीते 2 जुलाई को उपायुक्त को आवेदन दिया था। जिसमें अरोप लगाया गया है कि पहरा पंचायत के प्रभारी पंचायत सचिव चितरंजन शर्मा के कारण आवास लेने योग्य लाभुकों को सरकारी आवास नहीं मिला है। लोगों से रुपए लेकर सरकारी रुपए का दुरुपयोग किया गया है। वहीं आवेदन के आलोक में उपायुक्त ने बीडीओ को जांच कर रिपोर्ट मांगा है। इस संदर्भ में बीडीओ राहुल देव ने बताया कि जांच टीम गठित कर स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही प्रभारी पंचायत सचिव को पंचायत से हटा दिया गया है। ज्ञात हो कि प्रभारी पंचायत सेवक को पहरा पंचायत से हटाने की मांग मुखिया बेबी देवी ने बीडीओ को मौखिक के साथ आवेदन देकर किया था। परंतु बीडीओ ने एक नहीं सुनी। इसके बाद मुखिया ने उपविकास आयुक्त को आवेदन दिया। सूत्रों की माने तो पहरा पंचायत में कई ऐसे लाभुकों से अवैध वसूली की गई है और आज तक कई आवास अधूरे पड़े हैं। सूत्रों की माने तो आवास के नाम पर पहरा पंचायत में जमकर उगाही की गई है।